Wednesday, 10 July 2013 16:11 |
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बदले हुये हालात में सिंगूर में भूमि के पट्टे पर अधिकार के बारे में टाटा मोटर्स को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है क्योंकि यह आटोमोबाइल कंपनी ने पहले ही अपना संयंत्र अन्यत्र ले जा चुकी है। न्यायालय सिंगूर भूमि अधिग्रहण कानून निरस्त करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय ने पिछले साल 22 जून को सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास कानून, 2011 निरस्त करते हुये टाटा मोटर्स को 400 एकड़ भूमि पर दावा करने की अनुमति दे दी थी। उच्च न्यायालय ने टाटा मोटर्स की याचिका पर अपने फैसले में कहा था कि नैनो कार परियोजना के लिये टाटा मोटर्स को सिंगूर में पट्टे पर दी गयी भूमि वापस लेने संबंधी कानून अवैध है क्योंकि इस पर राष्ट्रपति की संस्तुति नहीं दी गयी थी। |
Wednesday, July 10, 2013
सिंगूर भूमि के मामले में टाटा मोटर्स स्थिति स्पष्ट करे: न्यायालय
सिंगूर भूमि के मामले में टाटा मोटर्स स्थिति स्पष्ट करे: न्यायालय
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