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Thursday, June 16, 2011

Fwd: [Right to Education] निजी शिक्षण संस्थाएं 25 फीसदी प्रवेश देने पर...



---------- Forwarded message ----------
From: Dharmendra Mangal <notification+kr4marbae4mn@facebookmail.com>
Date: 2011/6/16
Subject: [Right to Education] निजी शिक्षण संस्थाएं 25 फीसदी प्रवेश देने पर...
To: Right to Education <167844673250090@groups.facebook.com>


Dharmendra Mangal posted in Right to Education.
निजी शिक्षण संस्थाएं 25 फीसदी प्रवेश देने पर सहमत, सरकार से प्रावधान स्पष्ट करने की मांग जयपुर जिले में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीटों पर असुविधाग्रस्त तथा दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इस वर्ग में 2.50 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार शामिल होंगे। निजी शिक्षण संस्थाओं व शिक्षा विभाग के बीच बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को लेकर हुई बैठक में निजी शिक्षण संस्थाओं ने इस पर अपनी सहमति दी। कलेक्टर नवीन महाज ने कहा कि आरटीई अधिनियम की अनुपालना न करने पर निजी संस्थाओं को आर्थिक रूप से दंडित करने व मान्यता समाप्त करने तक की कार्यवाही होगी। उधर, निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि फीस पुर्नभरण व कक्षा एक में छात्र संख्या का निर्धारण के बारे में स्पष्टता नहीं होने से उन्हें दिक्कत होगी।
Dharmendra Mangal 1:44am Jun 16
निजी शिक्षण संस्थाएं 25 फीसदी प्रवेश देने पर सहमत, सरकार से प्रावधान स्पष्ट करने की मांग
जयपुर जिले में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीटों पर असुविधाग्रस्त तथा दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इस वर्ग में 2.50 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार शामिल होंगे। निजी शिक्षण संस्थाओं व शिक्षा विभाग के बीच बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को लेकर हुई बैठक में निजी शिक्षण संस्थाओं ने इस पर अपनी सहमति दी। कलेक्टर नवीन महाज ने कहा कि आरटीई अधिनियम की अनुपालना न करने पर निजी संस्थाओं को आर्थिक रूप से दंडित करने व मान्यता समाप्त करने तक की कार्यवाही होगी। उधर, निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि फीस पुर्नभरण व कक्षा एक में छात्र संख्या का निर्धारण के बारे में स्पष्टता नहीं होने से उन्हें दिक्कत होगी।

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Palash Biswas
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